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Scheme for Youth: असम के बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे 5 लाख रुपये, जानिए क्या है योजना
Scheme for Youth: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 24 सितम्बर को स्वरोजगार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment योजना की शुरुआत की है, जिसमें युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद की जाएगी। उन्होंने यहाँ एक आयोजित कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन 2023’ की शुरुआत की। इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए उन्होंने एक पोर्टल भी शुरू किया है।
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन 2023:
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन’ योजना उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेरोजगार डिग्री धारकों या युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
राज्य सरकार द्वारा अपने युवा नागरिकों को प्रत्येक को 2 लाख रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिससे राज्य के युवाओं के लिए उज्जवल और अधिक आत्मनिर्भर भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।
यह समग्र दृष्टिकोण न केवल व्यक्तियों को लाभान्वित करता है बल्कि राज्य के सभी सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान देता है।
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन का उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य असम राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है तथा यह युवाओं के कौशल को निखार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देना है।
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन का कौन होगा लाभार्थी:
मुख्यमंत्री के मुताबिक इस योजना को आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है।
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन प्रथम श्रेणी–
इस श्रेणी में वे बेरोजगार युवा पात्र हैं जो एमबीबीएस, इंजिनियरिंग, बीडीएस, मत्स्य पालन, कृषि और पशुपालन डिग्री धारक हैं। इन बेरोजगार युवाओं को 5 लाख रुपये की सरकारी सहायता मिलेगी, जिसमें से आधी सब्सिडी होगी और शेष राशि बिना ब्याज के चुकानी होगी।
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन द्वितीय श्रेणी-
इस श्रेणी में वे बेरोजगार युवा शामिल हैं जो स्नातकोत्तर, सामान्य स्नातक, आईटीआई और पालीटेक्निक डिग्री धारक हैं। उन्हें 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसमें एक लाख रुपये की सब्सिडी होगी और बाकी राशि बिना ब्याज के चुकानी होगी।
हांलाकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातिजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र जिनके पास कक्षा 10 की न्यूनतम योग्यता है, वे पहली ही श्रेणी के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन के लिए आयु- सीमा:
सभी आवेदकों के लिए न्यूनतम आयु 28 वर्ष निर्धारित है तथा सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के आवेदकों के लिए 43 वर्ष है।
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन के लाभ:
लाभार्थियों को बिना किसी लागत के कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम एक महीने तक चलेगा जिसमें प्रतिभागियों में मूल्यवान कौशलों का विकास होगा।
प्रशिक्षण के सफल समापन पर प्रतिभागियों को 10,000 रुपये का एकमुश्त वजीफा मिलेगा।
ऋण राशि रुपये के जरूरत के अनुसार दो किश्तों में बांटी जाएगी।
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन के लिए पात्रता:
लाभार्थी को असम का स्थायी निवासी होना चाहिए।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
लाभार्थी का आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होने चाहिए।
लाभार्थी के पास कर्ज चूक का इतिहास नहीं होना चाहिए।
आवेदक को 1 अप्रैल 2023 से पहले रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी क्षेत्र में सेवाएँ प्रदान नहीं कर रहा हो तथा कोई पेंशन भोगी न हो।
आवेदक के पास आय सृजन कौशल होने चाहिए।
एक परिवार से एक सदस्य ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन आवश्यक डाक्यूमेंट्स:
आवेदक का आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट
शैक्षणिक ययोग्यता
व्यवसाय विवरण
रोजगार कार्यालय में किया गया पंजीकरण कार्ड
बैंक के खाते का विवरण या कैंसिल किया हुआ बैंक का चेक
मोबाइल नंबर
निवास प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन के लिए अप्लाई कैसे करें:
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन के लिए आनलाईन आवेदन करने के लिए असम सरकार के आधिकारिक वेबसाइट https://cmaaa.assam.gov.in पर जाना है। उसके बाद scheme registration पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन फार्म पर पूरा नाम, पता, जेंडर, आदि सही-सही भरना है। फार्म भरने के बाद आपके सामने Acknowledgement receipt आ जाएगी, उसे प्रिंट करके या पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है।
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