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Sahara India Refund Process: इस तरीके से मिलेगा फ़सा हुआ पैसा
Sahara India Refund Process: सहारा प्रमुख सुब्रत राय की 75 साल की उम्र में मौत हो गयी, Sahara India में करोड़ो परिवार का पैसा फसा हुआ है. कई दिनों ये सहारा इंडिया का मामला कोर्ट में था, लेकिन अब सहारा का वापस मिल रहा रिफंड तो ऐसे में जिसमे भी सहारा में अपना पैसा जमा किया था. उसको यहाँ बताये गए CRCS Sahara Refund portal Process से जाकर फॉर्म भरना होगा और उसका रिफंड मिल जायेगा.
सीआरसीएस सहारा रिफंड 2023 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अब इसकी Official वेबसाइट यानी mocrefund.crcs.gov.in पर उपलब्ध है। जमाकर्ता को Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS) सहारा रिफंड पोर्टल लॉगिन आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस), सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 जुलाई 2023 को सीआरसीएस सहारा रिफंड ऑनलाइन आवेदन पत्र 2023 लॉन्च किया है.
CRCS Sahara Refund portal
यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो की उन लोगो के लिए बनाया गया है. जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सालो से अपने बेहतर फ्यूचर एक सोच कर सहारा में जमा करते रहे, अब सरकार ने उनके लिए एक पोर्टल बनाया है. जहाँ से जमाकर्ता, जमा किये गए राशि को वापस पाने के लिए Sahara India Refund Process से अनुरोध कर सकते है.
सीआरसीएस और भारत सरकार मिलकर जमाकर्ता के पैसो को वापस करेगी. Sahara Refund portal पर जमाकर्ता registration के बाद 45 दिनों में सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपये वापस करने वाली है.
CRCS Sahara Refund portal
Sahara Refund Portal Registration
सहारा में भी पैसा फंसा हुआ है, तो पैसा पाने के लिए Sahara Refund portal पर आवेदन करना होगा. अभी तक इस पोर्टल के तहत 700,000 से ज्यादा निवेशकों ने आवेदन कर दिया है. इन लोगों ने अब तक 150 करोड़ रुपये की राशि का Claim करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है. आवेदन करने के लिए पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए.
रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी
सहारा मेंबरशिप नंबर
अकाउंट नंबर
आधार से जुड़ा एक्टिव मोबाइल नंबर
डिपॉजिट सर्टिफिकेट/पासबुक डिटेल की कॉपी
पैन कार्ड (अगर अमाउंट 50,000 रुपये और उससे अधिक हो तो)
अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है, तो पैसा रिफंड नहीं होगा & साथ आवेदन भी कैंसिल हो सकता है. आवेदन केवल चार सहकारी समितियों की ओर से किया जा सकता है. ये समितियां सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है.
Sahara Refund portal Online Claim Form 2023 कैसे भरें?
जामकर्ता को ऑनलाइन रिफंड क्लेम करने के लिए mocrefund.crcs.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद निचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके जामकर्ता अपने पैसो को रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है.
स्टेप 1 : सहारा रिफंड पोर्टल में सबसे पहले Depository Registration पर क्लिक करना होगा, इसके बाद मोबाइल नंबर के साथ आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करना होगा.
स्टेप 2: ओटीपी Verify के बाद, candidate को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम आदि भरना होगा.
स्टेप 3: रिफंड के लिए candidate को दस्तावेज अपलोड करने के साथ-साथ अपने जमा किए गए पैसे का विवरण भी अपडेट करना होगा।
स्टेप 4: सभी Claim की जानकारी अपडेट करने के बाद सबमिट करना होगा, उसके बाद एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसका प्रिंट निकालना होगा और फिर उसे अपलोड करना होगा फोटो/हस्ताक्षर और अन्य जानकारी के साथ.
कितने दिनों में मिलेगा पैसा
जिस दिन रिफंड के लिए Apply किया, उस दिन के बाद से 45 दिनों के भीतर रिफंड का पैसा अकाउंट में भेजा जाएगा. पहली बार में निवेशकों को 10 हजार रुपये ही ट्रांसफर किए जाएंगे. जिन निवेशकों का दावा सफलतापूर्वक सबमिट होगा, उसे पोर्टल पर एक पावती संख्या दिखाई देगी और निवेशकों के मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा.
FAQs: Sahara Refund portal
यदि किसी जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है. तो क्या वह Claim Request file कर सकता है?
नहीं, आधार से जुड़े बैंक खाते के बिना जमाकर्ता दावा दायर नहीं कर सकता. Aadhaar seeding से वास्तविक जमाकर्ता के बैंक खाते में secure fund transfer की सुविधा मिलेगी.
क्या जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल पर store की जाएगी?
नहीं, जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहीत नहीं है। यह यूआईडीएआई मानदंडों के अनुसार एन्क्रिप्टेड है।
क्या जमाकर्ता किसी फ़ाइल Format में दस्तावेज़ अपलोड कर सकता है?
जमाकर्ता दस्तावेज़ों को पीडीएफ/जेपीईजी/पीएनजी/जेपीईजी2 में अपलोड कर सकता है.
क्या जमाकर्ता को एक ही claim form में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है?
हां, जमाकर्ता को उन सभी सहारा सोसायटियों में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करना होगा जहां जमाकर्ता के पास प्राप्य बकाया है, सभी दावा विवरणों को एक-एक करके, एक ही दावा प्रपत्र में जोड़कर प्रदान करना होगा।
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